-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर सीधी एवं तहसील मुख्यालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में दिनांक 14 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश पाण्डेय ने नेशनल लोक अदालत के समुचित प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 09सितम्बर को प्रचार रथ को जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसमें प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री मुकेश कुमार, विशेष न्यायाधीश श्रीमती रमा जयंत मित्तल, प्रथम जिला न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव, तृतीय जिला न्यायाधीश विकास चैहान, चतुर्थ जिला न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे, तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेन्द्र जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायाधीशगण सोनू जैन, श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, श्रीमती सोनम शर्मा अभिषेक साहू, अनिरूद्ध कुमार उचाड़िया, जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, जिला न्यायालय के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। प्रचार रथ तथा पंप्लेट्स वितरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेन्द्र जोशी के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समस्त बैंक प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिसमें जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेन्द्र जोशी, जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, बृजेश कुमार श्रीवास्तव शाखा प्रबंधक लीड बैंक, श्री प्रतिमान मिश्र शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच, विष्णु तिवारी शाख प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच, श्री ललन सिंह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गायत्री काॅम्प्लेक्स, राजीव रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट्रेट कैंपस सीधी उपस्थित रहे।नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पाॅंच किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। इन प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 14.09.2024 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस, अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।