-सीधी जिले के कुसमी महिला बाल विकास परियोजना अंतर्गत ग्राम वस्तुआ में बाल विवाह होने की शिकायत चाइल्ड लाइन के माध्यम से परियोजना अधिकारी कुसमी मानकुमारी पनाडिया को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर परियोजना अधिकारी मांन कुमारी पनाडिया ने टीम गठित कर दिनांक 6 koजुलाई 2024 को जांच टीम भेजा जिसमे टीम ग्राम वस्तुआ में पहुचकर पाया कि सुनील कुमार अगरिया पिता रंजीत अगरिया ग्राम बस्तुआ थाना पोड़ी तहसील कुसमी जिला सीधी मध्य प्रदेश जिसकी आयु 17 वर्ष थी जिसका विवाह दिनांक 10 जुलाई 24 को ग्राम लिपनिया नौरोजाबाद जिला उमरिया मध्य प्रदेश में होना सुनिश्चित हुआ था किंतु बालक की उम्र अंक सूची एवं आधार कार्ड के अवलोकन के पश्चात वर्ष 1अगस्त 2009 पाई गई है उम्र 17 वर्ष था और बालक नाबालिक था इस लिये बालक का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता था। उपरोक्त प्रकरण की सूचना बालक के संबंध की शिकायत छानबीन के दौरान सत्य की गई जिसके संबंध में निरीक्षण टीम के द्वारा बालक के माता-पिता एवं रिश्तेदार को समझाइस दी गई और बाल विवाह रोक दिया गया है और माता पिता को बाल विवाह के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि यह अपराध की श्रेणी में आता है और सजा का भी प्रावधान है इसलिए अभी आप बच्चे की शादी न करें और परिजन मान भी गए,टीम मे परिवेक्षक शोभावान सरपंच वस्तुआ सचिव ग्राम पंचायत के पच पंचगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका थे। जिन्होने बालक के बाल विवाह समझाइस देकर रोक दिया है।
-वस्तुआ मे महिला बाल विकास विभाग ने समझाइस देकर रोका बाल विवाह।
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