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-पुलिस अधीक्षक डॉ.रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन में तथा अति. पुलिस अधीक्षक अरविन्द श्रीवास्तव व उप पुलिस अधीक्षक मुख्या. सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी बहरी निरी. राकेश बैस के नेतृत्व में गोवंश की तस्करी कर रहे 05 आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबंद्ध कर उनके कब्जे से 10 नग गौवंशो को कराया गया मुक्त।

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      -मामले का सक्षिप्त विवरणः-थाना प्रभारी बहरी को मुखविर सूचना मिली की बुलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 4060 जो कि सफेद रंग की है में अवैध रूप से गौवंश क्रूरता पूर्वक भरकर कत्ल के लिए ले जाने बाले है जो पिकअप बाहन ग्राम सरसा से निकलने वाले है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी बहरी द्वारा वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया जाकर कार्यवाही हेतु एक टीम को ग्राम सरसा भेजा गया जहा टीम पहुचकर वाहन के आने का इन्तजार की जो कुछ समय बाद एक पिकअप वाहन आते दिखाई दिया जिसको रोका गया तो वाहन पिकअप क्रमांक एमपी 53जीए 4060 एवं वाहन चालक तथा तीन अन्य लोग आगे बैठे मिले जिनसे नाम पता पूछा गया तो चालक अपना नाम अब्दुल हामिद पिता अब्दुल सलीम उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम गोड़ाही थाना बहरी एवं उसमे बैठे व्यक्ति अपना नाम सुखलाल प्रजापति पिता जगन्नाथ प्रजापति उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा थाना बहरी, रामकिशुन साहू पिता सुखदेव साहू उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा थाना बहरी जिला सीधी एवं राजरूप कुशवाहा पिता साधू कुशवाहा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम चोराही थाना बहरी जिला सीधी का होना बताये। पिकअप के अन्दर गवाहो के समक्ष चेक किया गया जो पिकअप मे गाय एवं बछडे कुल 10 नग क्रूरता पूर्वक बधे हुए मिले जो कि उक्त मवेशियो को कत्ल के लिए पिकअप मे क्रूरता पूर्वक भर कर ले जाया जा रहा था। चालक से वाहन स्वामी के संबंध में पूछताछ की गयी जो वाहन स्वामी असीमुद्दीन उर्फ पप्पू का वाहन होना बताया। चालक उपरोक्त से मवेशियों के संबंध में वैध कागजात की मांग की गयी जो कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया। उक्त गौवंश को जिसमे 6 नग गाय एवं चार नग बछड़ा कुल कीमती करीबन 25000 रुपये एवं पिकअप वाहन क्रमाक एमपी 53 जीए 4060 कीमती करीबन 03 लाख रुपये को जप्त किया जाकर कब्जे पुलिस लिया गया। जप्तशुदा गाय एवं बछड़ो को सुरक्षार्थ अमरावती गौ सेवा केन्द्र ददरी कला परिसर मे रखवाया गया। आरोपियों को उक्त कृत्य धारा 4/9, 6/9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधि. 2004 एवं पशुक्रूरता अधि. की धारा 11(1)(घ) के तहत दण्डनीय पाये जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

*गिरफ्तार आरोपीः-*
1. अब्दुल हामिद पिता अब्दुल सलीम उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम गोड़ाही थाना बहरी।
2. सुखलाल प्रजापति पिता जगन्नाथ प्रजापति उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा थाना बहरी सीधी।
3. रामकिशुन साहू पिता सुखदेव साहू उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा थाना बहरी जिला सीधी।
4. राजरूप कुशवाहा पिता साधू कुशवाहा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम चोराही थाना बहरी जिला सीधी।

-जप्त मशरूकाः-

1. 6 नग गाय एवं चार नग बछड़ा कुल कीमती करीबन 25000 रुपये।
2. पिकअप वाहन कीमती करीबन 03 लाख रुपये। कुल कीमती 3 लाख 25 हजार रूपये।

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