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-शक्ति अभिनंदन अभियान अंतर्गत आयोजित हुई विधिक साक्षारता संगोष्ठी।

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By MPLive News

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– मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेशानुसार जिले में 02 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक शक्ति अभिनंदन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 04 अक्टूबर को जिला पंचायत सभागार सीधी में महिलाओं से संबंधित अधिनियम एवं नवीन कानूनों पर चर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास आर.सी. त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि शक्ति अभिनंदन अभियान अंतर्गत महिलाओं को कानून में दिये गये अधिकार एवं विभिन्न दाण्डिक एवं सिविल कानूनों की जानकारी दिये जाने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता निशा सक्सेना द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विभिन्न प्रावधानों को उद्धृत करते हुये बताया गया कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक पृथक अध्याय जोड़ा गया है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में दण्ड को विस्तारित एवं कठोर किया गया है।
वन स्टाॅप सेन्टर की केश वर्कर अरूणिमा पाठक द्वारा वन स्टाॅप सेन्टर में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं आश्रय, विधिक सहायता, परामर्श आदि के संबंध में विस्तार से बताते हुये कहा गया कि कलक्ट्रेट परिसर के सामने संचालित वन स्टाॅप सेन्टर में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर समस्त सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है।
परिवीक्षा अधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया गया कि यदि किसी महिला के साथ किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रकृति का कोई अपराध होता है तो पीड़ित महिला उक्त कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति अथवा जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकतीे है। स्थानीय परिवाद समिति का कार्यालय वन स्टाॅप सेन्टर सीधी में स्थापित है। पाक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ित बालक या उसके संरक्षक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कि बेवसाइट में पाक्सो ई-बाक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।जिला कार्यक्रम अधिकारी आर.सी. त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि महिलाओं से संबंधित कानूनों की जागरूकता हेतु जिले के समस्त विकासखण्ड स्तर पर विधिक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया एवं जागरूकता रैली निकाल कर महिला अधिकारों की संरक्षण के संबंध में संदेश दिया गया। विधिक जागरूकता संगोष्ठी में स्वयंसेवी संगठन के सदस्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, पैरा लिगल वालेन्टियर उपस्थित हुये।

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